PAN Card Update: जल्द से जल्द करा ले ये काम वरना भरना पड़ेगा जुर्माना

PAN Card Update: भारत सरकार की तरफ से पैन कार्ड को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है । जिसके तहत देश के सभी नागरिकों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। सरकार ने लिंकिंग के लिए काफी समय तक इसकी आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया है। तो अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो इसे जल्द से जल्द करवाएँ। क्योंकि ऐसा न होने पर आपको बाद में इसके लिए जुर्माना भी देना पद सकता है।

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Pan-Aadhaar Link : आखिरी तिथि

जैसा कि हम पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन या फिर टैक्स के लिए किया जाता है और इसी तरह आधार कार्ड भी एक जरूरी आईडी प्रूफ है जिसका इस्तेमाल गैर सरकारी और सरकारी कामों के लिए किया जाता है। ऐसे में सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है जिसकी आखिरी तारीख 31 मई 2024 तक कि निर्धारित कि गयी है। ये तारीख कई बार आगे बढ़ाई गयी है और अब वित्त मंत्रालय कि तरफ से साफ कहा गया है कि अगर आप नई तय तारीख यानी 31 मई 2024 तक यह काम नहीं करा पाते हैं तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा।

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Pan-Aadhaar Link : आधार से पैन कार्ड लिंक ना होने पर क्या होगा ?

अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है आपका पैन कार्ड स्वचालित निष्क्रिय हो जाएगा। इसका अर्थ ये है की आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल दस्तावेज़ के तौर पर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कई वित्तीय लेनदेन पर भी रोक लग जाती है। पैन को अधार से लिंक न कराने पर अन्य धाराएं लगाई जा सकती हैं, जैसे कि आपको आईटीआर फ़ाइल करने की भी अनुमति नहीं होगी और आप किसी सरकारी स्कीम का भी फाइदा नहीं उठा सकतें हैं। पैन को दुबारा से सक्रिय करने के लिए आपको 1000 रुपय का जुर्माना देकर इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर पैन को आधार से लिंक करना होगा।

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Pan-Aadhaar Link : निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल होगा महंगा

अगर आप निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल दस्तावेज़ के रूप में वित्तीय लेन -देन के उद्देश्य करतें हैं तो आपको इसके लिए 10,000 रुपय तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है।

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Pan-Aadhaar Link : कैसे करें पैन को आधार से लिंक ?

  1. ई-फाइलिंग आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएँ।
  2. अब प्रथम पृष्ठ पर “त्वरित लिंक” के अंतर्गत “लिंक आधार कार्ड” के विकल्प को चुने।
  3. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  4. यहाँ अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  5. ‘मैं अपना आधार विवरण सत्यापित करता हूं’ विकल्प चुनें।
  6. इसके बाद दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा इसे भरें।
  7. आखिरी में “वेलीडेट” के विकल्प पर क्लिक करके अपना पंजीकरण पूरा करें।

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